अपील लंबित रहने तक मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी राजेंद्र कुमार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर दी है। राजेंद्र कुमार गांव जंडवाला बिश्नोईया, जिला सिरसा का रहने वाला है। सत्र अदालत ने 21 मई 2019 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
राजेंद्र ने जुलाई 2026 में अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सजा निलंबित करने की याचिका दायर की थी। 15 जुलाई को न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सात वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है, उसकी अपील के अंतिम निपटारे में अभी समय लग सकता है। ऐसे में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपील लंबित रहने तक उसकी सजा निलंबित की जाती है।
मामले के अनुसार 21 मई 2017 को पुरानी रंजिश के चलते राजेंद्र कुमार ने गांव गंगा निवासी नवीन कुमार पर अवैध पिस्तौल से चार गोलियां चलाई थीं। गंभीर रूप से घायल नवीन की 23 मई को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद सदर थाना डबवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।