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Sirsa News: सतबीर हत्याकांड में दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 16 Mar 2024 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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सिरसा। गांव रुपाणा गंजा में हुए सतबीर हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी जय करण पर 60 हजार रुपये व सुमन पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में खास बात यह है कि सतबीर की हत्या के बाद थाना चोपटा पुलिस ने जय करण की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में जांच के दौरान जयकरण ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला। पुलिस के अनुसार गांव रुपाणा गंजा निवासी सतबीर खेतीबाड़ी करता था। वर्ष 2020 में सतबीर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वह कोई काम करने में असमर्थ हो गया। गांव रुपाणा गंजा निवासी जय करण का सतबीर के घर आना जाना था। उसने सतबीर के परिवार की मदद की।
इसके बाद जयकरण व सतबीर की पत्नी सुमन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। सतबीर को सुमन पर शक होने लगा। इसके बाद सुमन ने सतबीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। साजिश के तहत सुमन ने जय करण को सतबीर की हत्या करने को कहा। इसके बाद 20 मार्च 2021 को जय करण ने सतबीर की हत्या कर दी। 21 मार्च 2021 की सुबह घरवालों ने सतबीर का खून से लथपथ शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया। शुरुआत में पुलिस ने जय करण के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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पुलिस को सुमन पर हुआ था शक

जांच के दौरान पुलिस को पुलिस को पता चला कि सतबीर की पत्नी के पास जो मोबाइल है उसका नंबर जयकरण के नाम पर है। इसके बाद पुलिस ने सुमन व जय करण से पूछताछ की तो पता चला कि जय करण ने ही सतबीर की हत्या की थी और हत्या साजिश पत्नी सुमन ने रची। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने जय करण व सुमन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
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