संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। कुल्हाड़ी से भाभी की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने दोषी देवर नाजर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में रोड़ी थाना पुलिस ने नवंबर 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार फाजिल्का पंजाब निवासी सर्वजीत कौर की शादी 17 साल पहले गांव सुरतिया निवासी जगतार सिंह के साथ हुई थी। सर्वजीत कौर दलित बिरादरी से थी। उसका देवर नाजर सिंह उसे पसंद नहीं करता था। नाजर सिंह उसके चरित्र पर संदेह करने लगा। 17 नवंबर 2018 को नाजर सिंह ने उसका अपहरण कर लिया और कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को सुनसान जगह में फेंक दिया। पुलिस ने मृतका सर्वजीत कौर की मां जसवंत कौर का बयान दर्ज करके नाजर सिंह के खिलाफ अपहरण, हत्या, एससी-एसटी के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने नाजर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।