संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सात माह से जेल में कैद फर्जी फर्म के सरगना कारोबारी महेश बंसल को अतिरिक्त सत्र न्यायालय से बुधवार को राहत मिली। न्यायालय ने फर्जी फर्म से जुड़े एक मामले में आरोपी महेश बंसल को जमानत दे दी। वैसे आरोपी महेश बंसल के खिलाफ फर्जी फार्मों को लेकर 14 से अधिक केस दर्ज हैं। ऐसे में वह जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेगा।
मामले के अनुसार आईजी स्पेशल स्टाफ ने अप्रैल 2018 को भावदीन टोल नाका के पास एक कार से एक करोड़ 10 लाख रुपये बरामद किए थे। कार में कथित कॉटन कारोबारी महेश बंसल सवार था। महेश बंसल ने बरामद नकदी को अपनी फर्मों की दर्शाया, लेकिन तत्कालीन आईजी हिसार संजय सिंह ने जांच के निर्देश दिए। आईजी स्पेशल स्टाफ ने जब मामले की परतें उधेडऩा शुरू की, तो महेश बंसल के काले साम्राज्य की पोल खुलकर सामने आ गई। इसके बाद आईजी हिसार संजय सिंह ने पत्रकारवार्ता की और बताया कि महेश बंसल ने अनेक फर्जी फर्में बनाई हुई हैं। इन फर्मों के माध्यम से वह टैक्स चोरी का धंधा करता है।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सिटी थाना में दर्ज फर्जी फर्म से जुड़े एक मामले में आरोपी महेश बंसल को जमानत दे दी। यह मामला विकास निवासी गांव छत्रियां की शिकायत पर पुलिस ने 2 मई 2018 को दर्ज किया था। विकास ने बताया था कि महेश बंसल, रमेश कुमार, प्रमोद बंसल, सुनील कुमार व रविंद्र बंसल ने उसके नाम से डिंग रोड पर विकास कॉटन मिल बनाई, जबकि वह नौकरी करता है। आरोपियों ने उसकी आईडी के आधार पर टैक्स चोरी का कारोबार किया।