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जसबीर हत्याकांड : हत्यारी पत्नी और ससुर को उम्रकैद

Sat, 18 Jan 2025 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। जसबीर सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को दोषी पत्नी व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने 15 जनवरी को हत्यारोपी पत्नी व ससुर को दोषी करार दिया था।

मामले के अनुसार गांव रामगढ़ निवासी जसबीर सिंह की शादी 16 साल पहले ओढां निवासी सिमरनजीत कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। करीब दो माह पहले सिमरनजीत कौर अपने मायके ओढां में आ गई और यहां पर ही रहने लगी। पांच अक्तूबर 2020 को जसबीर सिंह अपनी पत्नी सिमरनजीत कौर को लेने ससुराल आया और शाम को लेकर चला गया। 6 अक्तूबर को सिमरनजीत कौर का पिता जोगेंद्र सिंह बेटी के पास रामगढ़ आया। यहां उसने देखा कि जसबीर सिमरनजीत के साथ झगड़ा कर रहा था। इससे जोगेंद्र सिंह को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि आज जसबीर का काम तमाम कर देते हैं।
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इसके बाद सिमरनजीत कौर ने घोटे से और जोगिंद्र ने लाठी से जसबीर सिंह के सिर पर ताबड़तोड़ वार दिए, जिससे जसबीर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक जसबीर सिंह के बड़े भाई मक्खन सिंह का बयान दर्ज कर आरोपी पत्नी सिमरनजीत कौर व ससुर जोगेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने पत्नी सिमरनजीत कौर व ससुर जोगेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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