सिरसा। हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन डीएम (जिला प्रबंधक) ऑफिस सिरसा को न्यायालय ने अटैच (सील) करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सिरसा उपायुक्त को वारंट भी जारी किए हैं। उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि कार्यालय को 15 दिसंबर तक सील कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। अदालत ने पीड़ित याचिकाकर्ता नेहरू लाल को कॉरपोरेशन द्वारा उसकी ग्रेच्युटी के तीन लाख 2800 रुपये का भुगतान नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने कहा कि बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने पर कॉरपोरेशन की सारी संपत्ति नीलाम की जाएगी।
सिरसा में हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन डीएम ऑफिस पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है। न्यायालय ने वर्ष 2019 में पंडित नेहरू लाल के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसकी उसकी ग्रेच्युटी की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट ज्योति बत्रा ने न्यायालय में फिर से याचिका दायर की। याचिका में हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन डीएम कार्यालय की इमारत व यहां पड़े सामान को अटैच करने की गुहार लगाई। अब न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सलोनी गुप्ता ने डीसी सिरसा को अटैच वारंट जारी कर दिया है।
ये है पूरा मामला
शिव चौक निवासी नेहरू लाल हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफिस सिरसा में लिपिक के पद पर भर्ती हुए थे। 38 साल नौकरी करने के बाद वे 3 मार्च 2014 को मैनेजर के पद पर सेवानिवृत्त हो गए। हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से उन्हें ग्रेच्युटी की राशि तीन लाख 2800 रुपये कम दी गई और उन पर कई चार्ज भी लगाए। विभागीय जांच में नेहरू लाल बेकसूर निकले। इसके बाद उन्होंने अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की काफी गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार तीन साल बाद वर्ष 2017 में नेहरू लाल ने न्याय के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाया। वर्ष 2019 में न्यायालय ने पीड़ित नेहरू लाल के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद भी उसे ग्रेच्युटी की बकाया राशि नहीं मिली। संवाद
कोर्ट में फाइल किया था आवेदन
पीड़ित नेहरू लाल की वकील ज्योति बत्रा ने न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल की और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन डीएम ऑफिस सिरसा की बिल्डिंग व उसमें पड़े सारे सामान को अचैट करने का अनुरोध किया। गत दिवस एप्लीकेशन पर ऑर्डर सुनाते हुए न्यायालय ने बिल्डिंग व सामान को अटैच करने का आदेश देते हुए डीसी को वारंट जारी कर आदेश दिए।
कई वर्षों से लड़ रहा हूं कानूनी लड़ाई
नेहरू लाल का कहना है कि न्याय के लिए वह कई सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उसकी ग्रेच्युटी की बकाया राशि देने में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आनाकानी कर रहा है। अब डीएम ऑफिस की इमारत व उसमें पड़ा सारा सामान अटैच करने के आदेश से आस जगी है कि ग्रेच्युटी की बकाया राशि जल्द मिल जाएगी।
कोर्ट ने हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन डीएम ऑफिस की इमारत व यहां पड़ा सामान सील करने का आदेश दिया है। 15 दिसंबर तक प्रशासन को इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। कोर्ट ने डीसी को वारंट भी जारी कर दिए हैं। सारी संपत्ति अटैच होने के साथ ही कोर्ट के अधीन हो आ जाएगी। इसके बाद पीड़ित को उसकी ग्रेच्युटी की बकाया राशि नहीं मिलती तो कोर्ट संपत्ति की नीलामी करवाएगा।
-एडवोकेट ज्योति बत्रा, पीड़ित की वकील।