संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व व आठ अक्तूबर को मतगणना के दिन जिले में शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। आदेश तीन अक्तूबर को शाम छह बजे से पांच अक्टूबर को मतदान पूरा होने तक और आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इस अवधि के दौरान जिले के सभी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मादक, या मादक मदिरा या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ नहीं बेचें जाएंगे।