सिरसा। भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी पटवारी इकबाल सिंह को दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव सिंघपुरा निवासी नायब सिंह ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव का पटवारी इकबाल सिंह निवासी जगमालवाली उससे रिश्वत की मांग कर रहा है।
नायब सिंह ने शिकायत में बताया कि पटवारी इकबाल सिंह उससे 10 कनाल कृषि भूमि की निशानदेही करवाने के नाम पर पांच हजार रुपये मांगता है। शिकायत के आधार पर हिसार से विजिलेंस की टीम सिरसा पहुंची । टीम ने 13 जुलाई 2012 के दिन नायब सिंह को 500-500 के दस नोट पटवारी को देने के लिए दिए। नायब सिंह ने पटवारी इकबाल सिंह को जैसे ही रुपये दिए विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर दी। विजिलेंस टीम ने पटवारी के जेब से 500-500 के दस नोट बरामद किए। मामले का निपटारा करते हुए एडीजे संगीता राय ने आरोपी पटवारी इकबाल सिंह को दोषी करार देकर दो साल कैद व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई।