सिरसा। नई बाइक खरीदने के 14 दिन बाद ही खराब होने के मामले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सिरसा ने पीड़ित उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है। आयोग ने बाइक कंपनी व अधिकृत डीलर को संबंधित बाइक को उसी कीमत की नई बाइक से बदलने या इसके विकल्प के रूप में संबंधित बाइक की राशि वापस करने का आदेश दिया है।
साथ ही कंपनी को पीड़ित को उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए मुआवजे के रूप में पांच रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने विपक्षी पक्षों को निर्देश दिया है कि अगर 45 दिन में पीड़ित को 93 हजार रुपये वापस न किए गए तो छह प्रतिशत ब्याज सहित इसका भुगतान करना होगा। पीड़ित ने 20 अप्रैल 2023 को आयोग में अपनी शिकायत दी थी। संवाद
यह था मामला
इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी संदीप कुमार ने 22 मार्च 2021 को डबवाली रोड स्थित मेसर्स राजा मोटर से 93 हजार रुपये में पल्सर 150 मोटरसाइकिल खरीदी थी। इसका निर्माण मेसर्स बजाज ऑटो लिमिटेड की ओर से किया गया था। संदीप कुमार ने आयोग में दी शिकायत में बताया था कि डीलर मेसर्स राजा मोटर ने पांच साल की अवधि के लिए वारंटी व गारंटी दी थी। 5 अप्रैल 2021 को जब वह सिरसा में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, तो उक्त बाइक सड़क पर बंद हो गई। उसने इसकी शिकायत डीलर से की। डीलर ने कुछ काम करने के बाद उसे बाइक सौंप दी, लेकिन उसे कोई रसीद नहीं दी गई। पहली सर्विस के कुछ दिनों के बाद फिर से बाइक में वहीं समस्या उत्पन्न हो गई। संदीप फिर से डीलर के पास बाइक ले आया। डीलर ने फिर से बाइक के इंजन में दोष को दूर कर दिया। इसके बाद बार-बार फिर समस्याएं उत्पन्न हुईं। संदीप ने आयोग को बताया कि वह बार-बार डीलर के पास जाकर शिकायत करता रहा कि बाइक सड़क पर अचानक बंद हो जाती है, लेकिन डीलर ने खराबी को दूर नहीं किया।
न खराबी दूर की न बाइक बदला
फरवरी 2023 में संदीप ने डीलर से बाइक को बदलने का अनुरोध किया। वह कुछ और राशि का भुगतान करने के लिए भी तैयार था, लेकिन डीलर ने न तो इंजन की खराबी दूर की और न ही बाइक बदलकर दी। इसके बाद संदीप ने डीलर को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परेशान होकर संदीप ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का द्वार खटखटाया।