संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिला से बालियां छीनने वाले दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंडी डबवाली निवासी सुरेंद्र कौर 19 जून 2019 को बाजार से घर आ रही थी। रास्ते में बाइक सवार दो युवक उसके पास आए और उसके कानों की बालियां व पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने सुरेंद्र कौर की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मानसा कलां निवासी अवतार सिंह व बब्बू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने दोनों को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।