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कोर्ट के निर्देशों को लेकर वाहन चालकों को किया जागरूक

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drivers are awared ofcourt orders - फोटो : Sirsa
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गाड़ियों के आगे और पीछे प्रभावित करने वाले शब्दों को लेकर रानियां के थाना प्रभारी ने ट्रैफिक इंचार्ज के साथ विशेष बैठक की। इसके अलावा वाहन चालकों को हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के पीछे और आगे अपना प्रभावशाली पद, राजनीतिक पद, प्रेस, एडवोकेट या कोई विशेष जाति समुदाय के प्रभावशाली शब्द लिखवाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी वाहन चालक नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा किसी प्रकार के शब्द नहीं लिखवा सकता और न ही गाड़ी के ऊपर कहीं भी इस प्रकार के शब्द लिखवा सकता। ऐसे शब्दों को लेकर कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसे लेकर कानून व्यवस्था में काफी व्यवधान आता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने गाड़ियों के आगे और पीछे किसी भी प्रकार के शब्द लिखे पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने वाहनों पर लिखे शब्द तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके तहत उन्हें जुर्माना भी किया जा सकता है। इस अवसर पर एचसी कुलदीप कुमार, बलवंत सिंह, राजकुमार, गुरदेव सिंह व मास्टर बूटा सिंह मौजूद रहे।
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