अफीम तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम अनुसार एक नवंबर 2012 को डबवाली शहर थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली।
युवक के पास से आधा किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में युवक की पहचान थेहड़ मोहल्ला सिरसा और हाल कबीर बस्ती डबवाली निवासी राजेश उर्फ बंटी के रूप में हुई।
पुलिस ने राजेश के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। तीन साल बाद शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने राजेश को दोषी करार देकर दो साल कैद की सजा सुना दी।