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सिरसा: दो तस्करों को 15 साल की कैद, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 28 Jul 2022 12:51 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)

सार

जुलाई 2018 का मामला है। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने भूपेंद्र सिंह व सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 15-15 साल कैद की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल कैद व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर डेढ़-डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।सदर डबवाली क्षेत्र की पुलिस 19 जुलाई 2018 को इलाके में गश्त कर रही थी।

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इसी दौरान गांव मांगेआना के पास पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी में दो लोग सवार थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 3600 गोलियां व 200 शीशी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ के दौरान दोनों की पहचान भूपेंद्र सिंह, निवासी पक्का शहीदां व सुखदेव सिंह, निवासी गांव मांगेआना के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने भूपेंद्र सिंह व सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 15-15 साल कैद की सजा सुनाई।

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