दुकान में घुसकर तेजधार हथियारों से कातिलाना हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वार्ड नंबर 14 से इनेलो की तत्कालीन नगर पार्षद कमलेश सचदेवा व उसके पूर्व पार्षद पति सुरेंद्र सचदेवा सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की अदालत द्वारा दोषी करार देते ही पुलिस ने पार्षद दंपति सहित पांचों दोषियों को अपनी हिरासत में ले लिया। न्यायालय ने दोषियों की सजा का फैसला 24 अक्तूबर तक सुरक्षित रखा है। हमले की दोषी दंपति ने वर्ष 2013 में कीर्ति नगर के अंदर एक दुकान में घुसकर कीर्ति नगर निवासी सुभाष कुमार में हमला बोल दिया था।
अभियोजन के अनुसार सिरसा की प्रेम गली निवासी सोनू की कीर्तिनगर में हेयर ड्रेसर की दुकान है। तीन अप्रैल 2013 को सोनू का चचेरा भाई सुभाष दुकान पर बैठा था। इसी दौरान कीर्तिनगर निवासी पूर्व पार्षद सुरेंद्र सचदेवा दुकान में घुसा और दातर से सुभाष पर हमला कर दिया। सुरेंद्र सचदेवा की पीछे-पीछे ही उसकी पत्नी एवं वार्ड नंबर 14 की तत्कालीन नगर पार्षद कमलेश सचदेवा अपने पुत्र हैप्पी सचदेवा के साथ दुकान में घुस आई। उक्त दोनों ने दुकान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हमलावरों का साथ देने संदीप उर्फ मिंटू व काली उर्फ जितेंद्र भी आ गए। इन सभी लोगों ने सुभाष कुमार पर तेजधार हथियारों व लात-घूंसों से हमला कर दिया। सुभाष लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। भारी हंगामा होने पर सैकड़ों राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर जमा भीड़ के अंदर से भागते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल सुभाष को निजी अस्पताल में ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।
शहर थाना पुलिस ने घटना के चश्मदीद सुभाष के चचेरे भाई सोनू के बयान दर्ज किए। उसके बयान पर हमलावर पूर्व पार्षद सुरेंद्र सचदेवा, पत्नी पूर्व पार्षद कमलेश सचदेवा, हैप्पी सचदेवा, संदीप उर्फ मिंटू व काली उर्फ जीतेंद्र कुमार के खिलाफ कातिलाना हमला करने, तोड़फोड़ व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया। हमला की वजह रंजिश पूर्व पार्षद सुरेंद्र सचदेवा का सुभाष के साथ चल रहा पुराना विवाद बताया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के हमलावरों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में साढ़े तीन साल तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने वीरवार को पूर्व पार्षद दंपति सुरेंद्र सचदेवा व कमलेश सचदेवा सहित अन्य हमलावरों को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया।