हरियाणा के सिरसा में अफीम तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तस्कर को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रोड़ी थाना पुलिस ने जनवरी 2018 को अभियोग दर्ज किया था। रोड़ी थाना पुलिस 25 जनवरी 2018 को इलाके में गश्त कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान सुखदेव सिंह, निवासी ढाणी अलीकां के रूप में हुई।
इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई।