फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa: प्लॉट बेचने के नाम पर 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पूर्व चेयरमैन पर मामला दर्ज

Sat, 10 Dec 2022 12:37 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)

सार

गणेश कॉलोनी निवासी प्रवीन सरदाना ने बताया कि गुरजीत सिंह पुत्र इकबाल सिंह पूर्व चेयरमैन एमसी गांव खैरपुर के पास अजय विहार नजदीक हुडा चौक पर एक प्लाट है और वह उसे बेचने का इच्छुक था।
विज्ञापन
Fraud - फोटो : Istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सिरसा के अजय विहार में प्लाट देने के नाम पर खैरपुर निवासी पूर्व चेयरमैन ने 28 लाख की धोखाधड़ी कर दी। पीड़ित जब राशि वापस मांगने के लिए पहुंचा तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने खैरपुर निवासी पूर्व चेयरमैन एमसी गांव खैरपुर निवासी गुरजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


पुलिस को दी शिकायत में गणेश कॉलोनी निवासी प्रवीन सरदाना ने बताया कि गुरजीत सिंह पुत्र इकबाल सिंह पूर्व चेयरमैन एमसी गांव खैरपुर के पास अजय विहार नजदीक हुडा चौक पर एक प्लाट है और वह उसे बेचने का इच्छुक था। उसने शिकायतकर्ता व उसके पुत्र को प्लाट दिखाया और उसका नक्शा भी मौके पर दिखा प्लाट की जानकारी दी। जिसकी पैमाइश पूर्व में रास्ता आम 27 फीट 6 इंच, पश्चिम में खाली प्लॉट 27 फीट 6 इंच, उत्तर में एक दुकान 44 फीट व दक्षिण में एक खाली प्लॉट 44 फीट मौजूद था दिखाया गया। गउन्होंने 13 जनवरी 2021 को खरीदने के लिए इकरारनामा किया। जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 6 लाख 26 हजार तय हुई।

आरोपी ने पीड़ित से 20 लाख रुपये की राशि मौके पर ही ले ली और 13 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्री की तिथि तय हुई। इसके कुछ दिन पहले ही गुरजीत के बेटे लवप्रीत ने उनसे आठ लाख रुपये की राशि ले ली। उन्होंने प्लाट की रजिस्ट्री से पहले ही 28 लाख की राशि दोषी और उसके बेटे को जमा करवा दी। वह प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तय तिथि को रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचे। लेकिन आरोपी रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं आया। उसने मामले को लेकर आरोपी को कोर्ट का नोटिस भी भिजवाया और दोबारा से रजिस्ट्री की तिथि तय की। इसके पश्चात भी आरोपी रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं पहुंचा। पीड़ित ने जब मामले की जांच की तो आरोपी की ओर से दिखाया गया प्लाट किसी और व्यक्ति का निकला और उसका प्लाट तय जगह से काफी दूरी पर निकला। पीड़ित ने मामले जब आरोपी से राशि वापस मांगी तो उसने राशि देने से इंकार कर दिया। ऐसे में अब पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें