फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa: प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बेचने पर डॉ. गिरधारी लाल को तीन साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 13 Jul 2022 11:00 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)

सार

जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर ने जून 2012 को न्यायालय में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित दवाइयां बेचने के मामले में हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरएमपी डॉक्टर गिरधारी  लाल को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन

गांव सिंघपुरा के ग्रामीणों ने 4 जून 2012 को गांव के आरएमपी डॉक्टर गिरधारी लाल से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी थी। ग्रामीणों ने ये दवाइयां थाना कालांवाली प्रभारी एसआई हंसराज को सौंप दी। इसके बाद पुलिस ड्रग कंट्रोलर के साथ डॉ. गिरधारी के क्लीनिक पर पहुंची।

ड्रग कंट्रोलर ने ग्राम पंचायत सिंघपुरा के सामने क्लीनिक को सील कर दिया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपे गए दवा से भरे बैग की ड्रग कंट्रोलर ने जांच की, तो विभिन्न प्रकार की 1390 दवाइयां मिली। इस मामले में आरोपी डॉक्टर गिरधारी लाल को अग्रिम जमानत मिल गई थी। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी डॉ. गिरधारी लाल को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें