बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले पब्लिक हेल्थ विभाग के एक्सईएन राकेश शर्मा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भाने तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार सिरसा आर्य समाज रोड निवासी मनोहर जैन ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी थी कि सिरसा पब्लिक हेल्थ विभाग एक्सईएन राकेश शर्मा उससे बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। विजिलेंस ब्यूरो ने नौ नवंबर 2014 को मनोहर जैन को 500-500 रुपये नोट के 15 हजार रुपये दिए।
मनोहर जैन पब्लिक हेल्थ कार्यालय में गया और एक्सईएन राकेश शर्मा को बतौर रिश्वत 15 हजार रुपये दिए। रुपये पकड़ते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने राकेश शर्मा को रंग हाथों दबोच लिया। मनोहर जैन का जनरेटर किराए पर देने का काम है। वह सरकारी विभाग को किराए पर जनरेटर देता था। एक्सईएन राकेश शर्मा उसका बिल पास करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था।