अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
अवैध संबंध का राज खुलने के डर से बेटी की हत्या करने वाले मां-बाप और प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने हत्यारों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। सिरसा के गांव मंगालिया में जनवरी 2016 को हुए इस हत्याकांड ने हर तरफ सनसनी फैला दी थी। अदालती कार्यवाही के दौरान हत्या का मेन मोटिव यह निकलकर सामने आया कि पति ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने दोस्त से पैसे लेकर पत्नी से अवैध संबंध बनाने की इजाजत दे दी। पत्नी ने भी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जब उसकी जवान बेटी ने अपनी आंखों से मां को दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो तीनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
मामले के अनुसार गांव मंगालिया निवासी भागीरथ के घर गांव के ही विनोद नाम के व्यक्ति का काफी आना-जाना था। भागीरथ शराब के नशे का आदी है, ऐसे में विनोद उसे शराब पीने के लिए पैसे देने लगा। विनोद ने भागीरथ से उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने की इजाजत मांगी, भागीरथ ने अवैध संबंध पर कोई एतराज नहीं किया और उसकी पत्नी अनुसुईया ने भी कोई विरोध नहीं जताया।
बेटी के शव को ठिकाने लगा रहे थे मां-बाप तो बेटे की पड़ गई नजर
एक जनवरी 2016 की रात को भागीरथ की 19 वर्षीय बेटी प्रियंका ने विनोद को अपनी मां के साथ आपत्तिनक हालत में देख लिया। इस पर अनुसुईया और विनोद ने प्रियंका को रास्ते से हटाने की ठान ली। तीन जनवरी 2016 को अनुसुइया ने विनोद को फोन करके घर बुला लिया। इसके बाद भागीरथ, विनोद व अनुसुइया ने प्रियंका को दबोच लिया और उसपर कस्सी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जब तीनों शव को ठिकाने की तैयारी कर रहे थे तो दूसरे कमरे में सोये भागीरथ के छोटे पुत्र कमलजीत की नींद खुल गई। उसने बहन का खून से लथपथ शव देख लिया। इसके बाद कमलजीत ने पुलिस थाने में जाकर बहन की हत्या होने की जानकारी दी। रानियां थाना पुलिस कमलजीत को लेकर घर पहुंची। प्रियंका का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। प्रियंका के भाई कमलजीत के बयानों पर पुलिस ने भागीरथ, अनुसुइया व विनोद के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने की कोशिश का केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने 21 माह तक चले इस बहुचर्चित हत्याकांड का निपटारा करते हुए आरोपी भागीरथ, अनुसुइया व विनोद को प्रियंका की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।
बहुचर्चित प्रियंका हत्याकांड : हत्यारे मां-बाप और प्रेमी को उम्रकैद
प्रियंका ने मां को दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया था आपत्तिजनक हालत में, रंग में भंग पड़ने से दोनों ने प्रियंका को रास्ते से हटाने की ठान ली थी
गांव मंगालिया में जनवरी 2016 में कर दी थी बेटी की हत्या
शराबी पति ने विनोद को खुद दी थी पत्नी से अवैध संबंध बनाने की अनुमति, पत्नी ने भी नहीं जताया एतराज
तीनों ने मिलकर प्रियंका की कस्सी से हत्या कर दी, छोटे भाई ने थाने जाकर दी बहन की हत्या होने की जानकारी