पर्स छीनने वाले को दस साल कैद
सिरसा। हथियार के बल पर पर्स छीनने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को दस लाल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार गांव मोड़ी निवासी तरसेम सिंह 24 जनवरी 2015 को सिरसा आया था। बाईपास रोड पर जाते समय एक युवक उसके पास आया। उक्त युवक ने धारदार हथियार दिखाते हुए तरसेम सिंह उसे उसका पर्स छीन लिया और भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित तरसेम सिंह का बयान दर्ज करके अज्ञात युवक के खिलाफ अभियोग दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए जेजे कॉलोनी निवासी तरसेम उर्फ बच्ची को गिरफ्तार करके अदालत समक्ष पेश किया। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने तरसेम उर्फ बच्ची को दोषी करार देकर दस साल कैद की सजा सुना दी।