अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
तेजधार हथियारों से युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात लोगों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। हत्यारों में पिता सहित दो पुत्र भी शामिल हैं। मामले के अनुसार गांव मुसाहिबवाला निवासी बब्बू का वर्ष 2013 में काला सिंह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी कारण दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। 10 जुलाई 2014 को बब्बू बाइक पर सवार होकर गांव के बस अड्डे की ओर जा रहा था। रास्ते में काला सिंह ने बब्बू की बाइक रुकवा ली। इसके बाद काला सिंह व उसके पुत्र कुलदीप और बिंद्र ने बब्बू पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इतने में काला सिंह के रिश्तेदार पूर्ण सिंह, बंता सिंह, रिषी व साहबी भी वहां पर आ गए और उक्त सभी ने भी बब्बू पर धारदार हथियारों से हमला करके उसे बेहरमी से काट डाला। घायल बब्बू को उसके भाई प्रवीण व अन्य ग्रामीणों ने उपचार के लिए सिरसा के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया जहां उपचार के दौरान बब्बू की मौत हो गई।
पुलिस ने मृतक बब्बू के भाई प्रवीण कुमार का बयान दर्ज करके हत्यारोपी काला सिंह, कुलदीप, बिंद्र सिंह, पूर्ण सिंह, बंता सिंह, रिषी व साहबी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीन साल से अधिक समय तक अदालत में चले इस मामले का शनिवार को निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।