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परीक्षाओं को लेकर केंद्र के आसपास धारा 144 लागू

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परीक्षाओं को लेकर केंद्र के आसपास धारा 144 लागू
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16 अक्तूबर तक रहेगी लागू
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
जिलाधीश प्रभजोत सिंह के निर्देशानुसार 27 सितंबर से 16 अक्तूबर 2017 तक आयोजित होने वाली हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की सीनियर और सीनियर सेकेंडरी (ओपन स्कूल) परीक्षाओं को शंातिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र और अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी।
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हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। यह आदेश सभी परीक्षा केंद्र के लिए 16 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू और लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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