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नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को दस साल कैद

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नाबालिग से दुराचार की कोशिश के दोषी को दस साल कैद
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सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी व्यक्ति को दस साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा दोषी की जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने जून 2017 को केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने दी शिकायत में बताया था कि वह कक्षा छठी में पढ़ती है। 26 जून 2017 को वह घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 12 बजे किरायेदार 50 वर्षीय दर्शन सिंह अचानक कमरे में घुस आया और उसे धमकाकर दुराचार की कोशिश की। शोर मचाने पर वह भाग गया। थोड़ी देर बाद परिजन लौटे तो नाबालिग ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस थाने आए। सदर पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके बेगू रोड क्षेत्र निवासी दर्शन सिंह के खिलाफ दुराचार की कोशिश, छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने दर्शन सिंह को दस साल कैद की सजा सुना दी।
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