फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवंतिका माकन तंवर प्रकरण मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सिरसा।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।
आरोपी डॉ. देवकिशन मेघवाल व अन्य आरोपियों की ओर से उनके वकील की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। सरकारी वकील व पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई कि आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न दी जाए, क्योंकि जमानत देने से पुलिस की जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी व इस घटना के अन्य आरोपियों की पहचान करने में भी दिक्कत आएगी। न्यायाधीश ने सरकारी वकील व पुलिस की दलील को सही मानते हुए डॉ. मेघवाल व अन्य आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि बीते दिनों डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्य कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के हुडा सेक्टर 20 स्थित आवास में जाकर अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में शहर थाना सिरसा में विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है।

अवंतिका माकन तंवर प्रकरण : आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पुलिस और सरकारी वकील की दलील- जमानत से जांच प्रक्रिया होती है प्रभावित
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें