बुजुर्ग पर हमला करके रुपये छीनने वाले को दस साल कैद
सिरसा। बुजुर्ग दुकानदार पर हमला करके रुपये छीनने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देकर दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में रानियां थाना पुलिस ने दिसंबर 2017 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव बणी चार निवासी 75 वर्षीय पालाराम की घर के बाहर करियाना की दुकान है। 11 दिसंबर 2017 की रात साढ़े आठ बजे एक युवक उसके पास बीड़ी का बंडल लेने आया। पाला राम ने उससे रुपये मांगे तो युवक ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद युवक उसकी जेब से पांच हजार रुपये की नगदी छीनकर फरार हो गया। घरवालों ने घायल पालाराम को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलने पर रानियां थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल पालाराम का बयान दर्ज किया। जांच में पता चला कि इस वारदात को बणी निवासी संदीप ने अंजाम दिया। पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार करके अदालत समक्ष पेश किया। करीब आठ महीने में इस मामले का निपटारा करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने संदीप को दस साल कैद की सजा सुना दी।