चूरापोस्त तस्करी के दोषी को 15 साल कैद
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर सतबीर को 15 साल कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार कालांवाली पुलिस 21 जून 2014 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी के अंदर से 180 किलोग्राम चूरापोस्त मिला। पुलिस ने गाड़ी चालक से पूछताछ की तो उसकी पहचान गांव पक्का शहीदां निवासी सतबीर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम निवास भारती ने सतबीर को तस्करी का दोषी करार देकर 15 साल कैद की सजा सुना दी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वीरवार को आरोपी तस्कर सतबीर को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने दोषी की सजा का फैसला 29 सितंबर तक सुरक्षित रखा था।