पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को पांच साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
ईंट मारकर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने मृतक खेता सिंह की पड़ोसन बुजुर्ग कृष्णा देवी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार मंडी डबवाली के वार्ड नंबर सात निवासी खेता सिंह मजदूरी करता था। उसकी पत्नी छिंद्र कौर दिव्यांग है। खेता सिंह का इकलौता पुत्र नीटा सिंह हर रोज शराब पीकर घर आता था। इसी बात को लेकर बाप-बेटे के बीच रोजाना झगड़ा होता। 18 जुलाई 2016 रात करीब दस बजे बाप-बेटे के बीच फिर से झगड़ा हो गया। नीटा सिंह अपने पिता खेता सिंह को बुरी तरह पीटने लगा। शोर सुनकर पड़ोसन 52 वर्षीय कृष्णा देवी उसे छुड़ाने आई तो नीटा ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद गुस्से में नीटा ने खेता सिंह के सिर पर ताबड़ तोड़ ईंट मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ले वासी उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में ही खेता सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पड़ोसन कृष्णा देवी की शिकायत पर हत्यारोपी पुत्र नीटा सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने नीटा सिंह पिता की गैर इरादत्तन हत्या का दोषी पाते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुना दी।