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दहेज हत्यारोपी पति दोषी करार

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नेवढ़िया थाना क्षेत्र के मुंशीपुर में विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नेयाज अहमद अंसारी ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई शनिवार को होगी। सतीश कुमार निवासी वाराणसी ने नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप है कि उसकी पुत्री सुलेखा की शादी 30 मई 2012 को आशीष निवासी मुंशीपुर से हुई थी। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर सुलेखा को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 26 नवंबर 2012 को फांसी लगाकर हत्या कर दिए। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता एसएमयूके हसन सिद्दीकी ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी करार ठहराया। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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