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अवंतिका तंवर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार आर

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के हुडा स्थित आवास में घुसकर उनकी धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी देने के मामले पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोरीवाला निवासी संदीप कुमार व टिब्बी राजस्थान निवासी दलीप कुमार शामिल हैं। दोनों आरोपियों को वीरवार सुबह अदालत में पेश किया गया। अदालत ने संदीप व दलीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारी पूनम सिंह ने बताया कि आरोपी संदीप व दलीप उन लोगों में शामिल थे जो अशोक तंवर की कोठी में घुसे थे। इनके पास बंदूक थी। आरोपी संदीप कुमार केंद्रीय विद्यालय में पीटीआई के रूप में नौकरी करता है। मामले से जुडे़ मुख्य आरोपी डॉ. देवकिशन मेघवाल व जगरूप सिंह को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। बता दें कि 26 जनवरी को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के नौकर साहब राम ने हुडा चौकी में शिकायत दी थी कि डॉ. देवकिशन मेघवाल के कहने पर जगरूप सिंह व उसके पांच-छह साथी जबरन घर में घुस आए और अवंतिका तंवर को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जबरन घर में घुसने, जान से मारने की धमकी व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

अवंतिका तंवर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
अदालत ने आरोपियों को भेजा जेल
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