फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: अवैध पेयजल कनेक्शन पर शिकंजा, 21 संस्थानों को थमाया नोटिस

Mon, 05 May 2025 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सिरसा। शहर में पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने अवैध पेयजल कनेक्शनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके तहत एसडीओ दीपक कुमार की अगुवाई में विभागीय टीम ने बेगू रोड पर जांच कर 21 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। इसके साथ ही शहर में निर्माण कार्य के दौरान पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

टीम को जांच में चार होटल, एक पेट्रोल पंप, दो फैक्टरी और एक मैरिज पैलेस में घरेलू पेयजल कनेक्शन मिले, जबकि नियमानुसार ऐसे व्यवसायिक संस्थानों के लिए कॉमर्शियल कनेक्शन अनिवार्य होता है। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि घरेलू कनेक्शन से इन संस्थानों में पानी की आपूर्ति संभव नहीं है। सभी को सात दिन का समय दिया गया है। तय समय में कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं करवाने पर उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद यदि कोई संस्थान अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन




::::::::::::::::::::::::::::::::::

सर्विस व वॉशिंग स्टेशन पर नहीं हो सकता पेयजल कनेक्शन



जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि सर्विस और वॉशिंग स्टेशनों को पेयजल सप्लाई का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। विभागीय नियमों के अनुसार इन्हें स्वयं पानी की व्यवस्था करनी होती है। यहां तक कि कॉमर्शियल कनेक्शन भी नहीं मिल सकता। ऐसे में जिन वॉशिंग सेंटरों ने पेयजल कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति घर पर वाहन धोने के लिए भी पेयजल कनेक्शन का उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

:::::::::::::::::::::::::::

अवैध कनेक्शन पर 2500 रुपये जुर्माना

जन स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार अवैध कनेक्शन पाए जाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

::::::::::::::::::::::::::::::::::

टयूबवेल कनेक्शन के लिए उपायुक्त से लेनी होगी अनुमति

यदि कोई संस्था या सर्विस स्टेशन टयूबवेल लगाना चाहता है, तो उसे पहले उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के भूमिगत जल दोहन करना नियमों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद संबंधित संस्था पर कार्रवाई कर सकती है।
विज्ञापन


::::::::::::::::::::::::::::::::::

बेगू रोड के 13 सर्विस व वॉशिंग स्टेशन पर पेयजल आपूर्ति से पानी लिया जा रहा था, जिन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सात दिनों में सुधार नहीं किया गया तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - राकेश सोगलान, जिला सलाहकार, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें