संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए दो साल व सप्लायर को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने अगस्त 2016 को एफआईआर दर्ज की थी।
ओढां थाना पुलिस 5 अगस्त 2016 को भूना रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। व्यक्ति की पहचान प्रमोद निवासी गांव बनवाला के रूप में हुई। तलाशी लेने पर प्रमोद से छह शीशी कोरेक्स की बरामद हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसने यह दवा मान सिंह निवासी ढाणी लालखां हाल नोहर से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने प्रमोद व मान सिंह को दोषी करार दे दिया। न्यायाधीश ने दोषी प्रमोद को 2 साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी सप्लायर मान सिंह को तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर प्रमोद को 15 व मान सिंह को एक माह कारावास भुगतना होगा।