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नाबालिगा से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा

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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय डॉ. चंद्र हास की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कालांवाली क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की गांव के पास ही एक फैक्टरी में काम करती थी। गांव का ही एक युवक जगसीर सिंह भी उसी फैक्टरी में काम करता था। नाबालिग के समक्ष जगसीर सिंह ने एक तरफा प्यार का इजहार किया और शादी करने की बात कही। लेकिन नाबालिग ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया। 30 नवंबर 2017 को जगसीर चाय में नींद की गोलियां मिलाकर चाय लेकर फैक्टरी में पहुंचा। उसने वहां पर नाबालिग को वह चाय पिला दी। नाबालिग लड़की की हालत खराब हो गई। इस पर वह फैक्टरी में ही आराम करने लग गई। तत्पश्चात जगसीर ने नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक गांव में एक परिचित के घर पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जगसीर ने नाबालिग लड़की के साथ कई महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद नाबालिग लड़की को जगसीर अपने गांव में ले आया और कोर्ट में शादी करने के लिए ले गया। लेकिन लड़की की उम्र कम निकली। इसके बाद लड़की किसी तरह जगसीर के चुंगल से निकली और पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को बताई। नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय डॉ. चंद्र हास की अदालत ने आरोपी जगसीर को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट के तहत दस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना किया।
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