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दोस्त की हत्या करने के दोष में युवक को उम्रकैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरलाल हत्याकांड में परमिंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। रोडी थाना पुलिस ने अगस्त 2017 में केस दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार गांव रोडी निवासी परमिंद्र सिंह की गुरलाल सिंह के साथ गहरी दोस्ती थी। परमिंद्र सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह रोड़ी में रह रहा था। जुलाई 2017 को दोनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और परमिंद्र सिंह ने गुरलाल को जान से मारने की धमकी दे डाली। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच राजीनामा हो गया और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना फिर से शुरू हो गया। इस दौरान परमिंद्र को पता चला कि गुरलाल उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। घटना वाली रात को दोनों ने एक साथ कमरे में नशा किया और फिर सो गए। अलसुबह परमिंद्र सिंह ने सोए हुए गुरलाल की छाती व सिर पर दो गोली दागकर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय गुरलाल का पिता नरेंद्र सिंह पशुओं को चारा डाल रहा था। गोली की आवाज सुनकर वह कमरे में गया तो सामने खून से लथपथ गुरलाल पड़ा था। घटना की सूचना मिलने पर रोड़ी थाना के तत्कालीन प्रभारी शिव नारायण शर्मा पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 12 बोर का अवैध पिस्तौल व एक खोल बरामद किया था। इस मामले में अदालत ने बीते दिनों परमिंद्र सिंह को दोषी करार दिया था। वीरवार को परमिंद्र सिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया।
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