फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने दोस्त की हत्या करने वाले को दोषी करार दिया

विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने गुरलाल हत्याकांड में आरोपी परमिंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र को दोषी करार दिया है। रोड़ी थाना पुलिस ने अगस्त 2017 में हत्या का केस दर्ज किया था। जानकारी अनुसार गांव रोड़ी निवासी परमिंद्र सिंह की गुरलाल सिंह के साथ दोस्ती थी। परमिंद्र सिंह पंजाब का रहने वाला था। पिछले कई सालों से वह रोड़ी में रह रहा था। अगस्त 2017 में दोनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। दोनों दोस्तों ने रात को नशा किया हुआ था। गुरलाल सिंह अपने घर के पीछे वाले कमरे में परमिंद्र सिंह के साथ सोया हुआ था। तड़के परमिंद्र सिंह ने गुरलाल को दो गोली मारी थी। अदालत ने गुरलाल हत्याकांड में आरोपी परमिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें