सिरसा। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से शुक्रवार को रानियां के शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी के बारे में सख्त निर्देश जारी किए। जारी नोटिस कहा गया है कि कई क्षेत्रों में कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं, जोकि पूरी तरह से अवैध हैं। इसमें कोई भी प्लाॅट न खरीदें।
पत्र के माध्यम से तहसील कार्यालय को भी सूचित किया गया है कि रानियां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबर 126//14/2, 17, 24 में किसी भी प्रकार की गतिविधि की प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई हैं। अवैध कॉलोनी इन खसरा नंबर में किसी प्रकार का जमीन न खरीदें अन्यथा डीटीपी विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला नगर योजनाकार विभाग जिले में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वालों का आंकड़ा खंगालने में लगा हुआ है। आंकड़ों को जमा करने के बाद डीटीपी विभाग की ओर से बड़े स्तर पर अवैध निर्माण गिराने और एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरसा शहर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो नोटिस देने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं।
गलत तरीके से आमजन को गुमराह कर कॉलोनियां काटकर बेच रहे हैं। ऐसे में जहां प्रॉपर्टी डीलर मुनाफा कमा रहे हैं। इनको रोकने के लिए डीटीपी विभाग की ओर से तहसील कार्यालय को नोटिस भेजकर संबंधित किला नंबर व खसरा नंबर में रजिस्ट्री बंद करवाई जाती हैं।