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दि सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी के चेयरमैन के खिलाफ चार निदेशक लाएं अविश्वास प्रस्ताव

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दि सिरसा को आप्रेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का कार्यालय। - फोटो : Sirsa
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द सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी के चेयरमैन राम सिंह बैनीवाल के खिलाफ चार निदेशकों ने पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजा है। डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा ने सिरसा के सहायक रजिस्ट्रार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
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द सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी में छह निदेशक होते हैं जो कि अपने में से प्रधान चुनते हैं जबकि इसके कुल सदस्य नौ होते हैं। बाकी तीन सदस्य सहायक रजिस्ट्रार समिति सिरसा, हैफेड डीएम और कोआप्रेटिव सोसायटी का इंस्पेक्टर होता है। लेकिन इन तीन को वोटिंग का अधिकार नहीं होता।
द सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी के चेयरमैन राम सिंह बैनीवाल ने फरवरी 2018 में अपना कार्यभार संभाला था। चेयरमैन के खिलाफ निदेशक श्रवण कुमार, अमरजीत कौर, गुरमीत कौर और वेद प्रकाश अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। इन निदेशकों ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में लिखा है कि वे चेयरमैन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। समिति की पिछली तीन बैठकों में प्रधान के अनुचित व्यवहार के कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया। चेयरमैन के पद संभालने के बाद से ही समिति की आढ़त का काम भी एक साल से घाटे में चल रहा है। इसलिए हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 30 ए के तहत बोर्ड की बैठक में चेयरमैन का चुनाव दोबारा से करवाया जाए। इस अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा के पास भेजा गया था। उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
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चार में से एक बोर्ड निदेशक को पैक्स बेगू से हटाया
एक निदेशक अमरजीत कौर के खिलाफ ही चेयरमैन राम सिंह बैनीवाल ने पैक्स बेगू में शिकायत की थी कि वे नियमों के विपरीत पति पत्नी पैक्स के सदस्य बने हुए हैं। इस शिकायत पर पैक्स बेगू के प्रबंधक ने नोटिस देकर उन्हें 30 दिन में जवाब मांगा था। लेकिन जवाब न देने पर अमरजीत कौर को जून में पैक्स की सदस्यता से हटा दिया गया। एक परिवार से एक ही सदस्य पैक्स का मेंबर बन सकता है। हालांकि बेगू पैक्स के इस निर्णय के खिलाफ अमरजीत कौर ने सिरसा कोर्ट में याचिका दायर की और इस फैसले के खिलाफ स्टे हासिल कर लिया। अमरजीत कौर ने बताया कि उन्होंने पैक्स बेगू के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी है।
ये काम होता है सोसायटी का
सोसायटी हैफेड के साथ टाइअप है। गेहूं, सरसों, मक्का, बाजारा की खरीद करती है। बदले में सोसायटी को कमीशन मिलता है। किसान यदि अपनी फसल सोसायटी के पास बेचेगा तो उसे कम कमीशन देना पड़ेगा।
मेरे खिलाफ चार निदेशक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन एक निदेशक अमरजीत कौर की सदस्यता पैक्स बेगू ने रद्द कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोरम पूरा नहीं है। दूसरा एक्ट अनुसार चेयरमैन के कार्यकाल का दो साल पूरा होने तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती। अभी उनका कार्यकाल एक साल से ज्यादा ही हुआ है।
- राम सिंह बैनीवाल, चेयरमैन, द सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी।
एक्ट अनुसार चेयरमैन को एक साल के बाद हटाया जा सकता है। हमारे पास चार निदेशक हैं। चेयरमैन की कार्यप्रणाली के खिलाफ ही वे लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।
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- वेद प्रकाश, निदेशक।
अभी तक एक्ट में एक साल बाद चेयरमैन को हटाने का नियम है। यदि दो साल का नया नियम है और ऐसा कोई संशोधन हुआ है तो उन्हें पता नहीं है।
- ओमप्रकाश, मैनेजर, द सिरसा सहकारी मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी।
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