सिरसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंदिर में मत्था टेकने गए 13 वर्षीय किशोर से यौन प्रताड़ना करने वाले बाबा को सोमवार दोषी करार दिया। दोषी की सजा का फैसला मंगलवार 22 जुलाई को सुनाया जाएगा। डिंग थाना पुलिस ने बाबा रमन गिरी के खिलाफ अप्रैल 2020 को अभियोग दर्ज किया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, किशोर के पिता ने बताया था कि 2 अप्रैल 2020 की शाम वह अपने परिवार स्थित बैठा था। इसी दौरान उसका छोटा बेटा उदास दिखा। बार-बार पूछने पर बेटे ने बताया कि वह एक अप्रैल को मंदिर में मत्था टेकने गया था। मंदिर में बाबा रमन गिरी प्रसाद देने के बहाने अपनी कोठरी में ले गए और उसका यौन शोषण किया। इसके बाद परिजनों ने बाबा रमन गिरी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने बाबा को दोषी करार दिया।