सिरसा। पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। गांव सुखचैन जिला सिरसा निवासी दोषी रोशन सिंह की सजा का फैसला शनिवार को सुनाया जाएगा। इस मामले में थाना बडागुढ़ा पुलिस ने अगस्त 2017 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार, 11 अगस्त 2017 की देर रात पुलिस को गांव ढाबा स्थित हरि फिलिंग स्टेशन पर लूट होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दिए बयान में सेल्समैन कश्मीर सिंह ने बताया कि उसने रात 9 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिया था। रात करीब साढ़े 12 बजे दो युवक उसके कमरे में घुस आए। युवकों ने उसे बाइक में पेट्रोल डालने को कहा।
कश्मीर सिंह ने मना किया तो एक युवक ने उसपर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दोनों युवकों ने उसका मोबाइल व चार्जर छीन लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए गल्ले की चाबी मांगी। कश्मीर सिंह ने डर के मारे उनको चाबी दे दी। इसके बाद दोनों युवकों ने गल्ले से 91 हजार 500 रुपये निकाल लिए और दीवार पर लगी एलईडी ले ली।
इसके बाद दोनों युवकों ने पत्थर मारकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद दोनों युवक भाग गए। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गांव सुखचैन जिला सिरसा निवासी रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने आरोपी रोशन सिंह को दोषी करार दे दिया।