सिरसा। फाइनेंसर से व्हाट्सएप पर कॉल करके 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद आरोपी डॉक्टर संजीव कौशल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की।
हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को करेगा। गौरतलब है कि सत्र न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी डॉक्टर संजीव कौशल को 20 मई सुबह 10 बजे सिरसा जेल के गेट पर आत्मसमर्पण करना है। उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने कहा था कि लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का सिरसा में अपना निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर है और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान वह इसे चला रहा है।
वह मरीजों की देखभाल कर रहा है व परीक्षण भी कर रहा है। सिविल सर्जन सिरसा के कार्यालय ने याचिकाकर्ता की ओर से फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में तैयार की गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का विधिवत समर्थन किया है। इस तथ्य को अन्यथा भी नकारा नहीं जा सकता। जब याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर रहते हुए सामान्य कामकाज कर रहा है और उसकी बीमारी उसके काम करने में बाधा नहीं बन रही है। यह परिस्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि उसे चिकित्सा उपचार के लिए दी गई अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।