सिरसा। गांव पन्नीवाला मोटा में सरकारी स्कूल के पास खुले शराब ठेके के विरोध में आरटीआई कार्यकर्ता व स्कूल प्रिंसिपल करतार सिंह जिला प्रशासन व आबकारी व कराधान विभाग के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल करतार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी गांव या शहर में स्कूल, लाइब्रेरी, बस अड्डा, मंदिर, आंगनबाड़ी व अन्य स्थानों के नजदीक शराब के ठेकों को मंजूरी न देने के आदेश हैं। वहीं आबकारी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के संकल्पों की गलत अस्वीकृति और शैक्षणिक संस्थानों व स्थानों के नजदीक शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी जा रही है। इसका उदाहरण गांव पन्नीवाला मोटा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल व राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के नजदीक शराब का ठेका खोलने की मंजूरी देना है।
स्कूल प्रिंसिपल करतार सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले भी इसके खिलाफ सीएम विंडो के जरिये शिकायत की है। लेकिन विभाग ने इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से गांव पन्नीवाला मोटा में उसी जगह पर ठेके को मंजूरी दे दी है जहां पर पहले दो साल तक ठेका रिजेक्ट होता रहा है। आबकारी विभाग द्वारा उनकी शिकायत पर गांव में जाकर सरपंच की मौजूदगी में ठेके से स्कूल व मंदिर की दूरी नापी गयी थी। रिपोर्ट में कहा था कि गर्ल्स स्कूल व हाई स्कूल से ठेके से क्रमश: दूरी 300 मीटर व 400 मीटर है। गांव के मंदिर से ठेके की दूरी 165 मीटर है। करतार सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत ने जो दूरी दिखाई है वह एक गेट से दिखाई है। जबकि ठेका स्कूल की चारदीवारी से करीब 15 से 20 मीटर दूर है। आबकारी विभाग ने इस मामले को गलत ढंग से पेश किया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।