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Sirsa News: गांजा तस्कर को 6 साल कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 05 May 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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अदालत से
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संवाद न्यूज एजेंसी






सिरसा। 12 किलो 500 ग्राम गांजा तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए छह साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी विनोद कुमार निवासी गांव हरदोई, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके खिलाफ शहर थाना पुलिस ने 10 अगस्त 2019 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले के अनुसार, 10 अगस्त 2019 को पुलिस वाल्मीकि चौक इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। उसके हाथ में प्लास्टिक का कट्टा था। शक के आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो कट्टे से 12 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश सीमा सिंघल ने विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए छह साल कैद की सजा सुना दी।
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