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सात दिन के अंदर बनाकर देना होगा ड्राइविंग लाइसेंस:आयुक्त

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
सेवा के अधिकार आयोग हरियाणा के आयुक्त सुनील कत्याल एवं आयुक्त पूर्व आईएएस अधिकारी हरदीप कुमार ने सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।
हरदीप कुमार ने कहा कि सरकारी सेवाओं को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने और समयबद्ध रूप से सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत सैकड़ों सेवाएं अधिसूचित की हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ये सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाई जा रही है और बिना किसी उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर जिम्मेदार कर्मचारी को जुर्माना अदा करने का प्रावधान भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित सेवाओं के बारे में बोर्ड लगाएं, ताकि लोगों को इससे अधिक से अधिक जानकारी मिल सके तथा जनता के कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण हो सकें, ताकि सरकारी की छवि अच्छी रहे। यदि अधिकारी समय पर कार्य नहीं करते तो जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि कोई अधिकारी समय सीमा में सेवाएं नहीं दे सकता तो उसकी जानकारी आयुक्त राज्य सेवा आयोग को भेज सकते हैं। जिन अधिकारियों से अपने कार्यालय के आगे नोटिस बोर्ड नहीं लगाया हैं वे अधिकारी अपने कार्यालय की सेवाओं का नोटिस बोर्ड लगा ले और उसकी जानकारी उपायुक्त के माध्यम से सात दिनों के अंदर-अंदर राज्य सूचना आयुक्त को भेजें। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि वे इस एक्ट के बारे में अधिकारियों की मासिक बैठकों में भी अवगत करवाएं और समीक्षा भी करें।
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सेवा के अधिकार आयोग के आयुक्त सुनील कत्याल ने कहा कि अलग अलग विभागों द्वारा निश्चित सीमा अवधि में अलग-अलग सेवाएं दी जा रही हैं। इस अधिनियम के तहत राजस्व विभाग द्वारा नागरिकों को समयबद्ध रूप से फर्द केंद्र पर जमाबंदी, गिरदावरी, इंतकाल जैसे सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ड्यूटी पटवारी द्वारा एक दिन में प्रदान की जाएगी। इस बारे अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी कोताही बरत रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं बिजली विभाग द्वारा जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति 12 दिन के अंदर की जानी चाहिए। पाइपों से पानी का रिसाव एवं ओवर फ्लों के मामलों का निपटान तीन दिन के अंदर, मैनहोल में रुकावट, ओवरफ्लों एवं सीवरेज के मामले सात दिनों में निपटाए जाएंगे। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की नकल, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी संलग्न करना, कंडक्टर लाइसेंस, नए वाहनों का पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरसी की नकल, कर भुगतान प्रमाण पत्र आदि कार्य भी सात दिन के अंदर करने होंगे।
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इस अवसर पर उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि जिन-जिन विभागों की जो सेवाएं हैं उनके बोर्ड लगा कर उनकी फोटोग्राफी भेजी जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल, एसडीएम सिरसा राहुल हुड्डा, एसडीएम डबवाली रानी नागर, एसडीएम कालांवाली बिजेंद्र सिंह, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, जिला राजस्व अधिकारी नौरंगदास, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रीतपाल सिंह, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद विरेंद्र कुमार, उप निदेशक कृषि डॉ. बाबूलाल, तहसीलदार राम निवास भांभू, छोटूराम भाखर, नायब तहसीलदार रामचंद्र, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी संजय साहनी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।
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