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Sirsa News: दुष्कर्म के मुख्य दोषी को 20 व दोस्त को 7 साल की सजा

Fri, 13 Mar 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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अदालत से
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आठवीं की छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी के माता-पिता को कोर्ट ने किया अंडरगोन
नाबालिग को खेत में ले जाकर कर किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म व अपहरण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल व उसके दोस्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। मुख्य दोषी के माता-पिता को भी कोर्ट ने दोषी करार देकर उनकी न्यायिक हिरासत अवधि को सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए उन्हें अंडरगोन कर दिया। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने एक सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस को दिए बयान में 14 वर्षीय नाबालिग ने बताया कि वह कक्षा आठवीं में पढ़ती है। कालू उर्फ हरजीत सिंह निवासी गांव चाननखेड़ा, जिला फाजिल्का, पंजाब उनके गांव में पांच माह पहले खेतों में धान लगाने आया था। एक दिन कालू उसे बहलाकर खेतों में ले गया और उससे जबरन दुष्कर्म किया। कालू ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
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27 अगस्त 2020 की रात को कालू व उसका दोस्त गुरचरण सिंह निवासी प्रताप नगर ऐलनाबाद उनकी ढाणी में आया। कालू ने उसे धमकाते हुए कहा कि मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूंगा। कालू व गुरचरण सिंह ने एक गाड़ी किराये पर ली और उसे उसमें बैठाकर बीकानेर ले गए। यहां एक गांव में कालू ने कमरा ले लिया और गुरचरण वापस चला गया। कमरे में कालू ने उससे फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे अपने मां-बाप के घर चाननखेड़ा ले गया।
दो जनवरी 2021 को पुलिस ने नाबालिग को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। बयानों के आधार पर पुलिस ने कालू, उसके मां-बाप व दोस्त गुरचरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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जुर्माना राशि में से पीड़िता को 50 हजार मुआवजा मिलेगा

वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने कालू को 20 साल कैद व 64 हजार रुपये जुर्माना व गुरचरण सिंह को सात साल कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कालू के पिता आत्मा सिंह व मां कश्मीर कौर को अंडरगोन कर दिया गया। जुर्माना राशि में से पीड़ित को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
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