सिरसा। मंदिर में मत्था टेकने गए 13 वर्षीय किशोर के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी बाबा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद व 95 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने 21 जुलाई को आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा था।
मामले के अनुसार, डिंग थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय किशोर एक अप्रैल 2020 की दोपहर को गांव के शेरांवाली माता मंदिर में मत्था टेकने के लिए गया था। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोर के पिता ने बताया कि उसका बेटा एक अप्रैल को दोपहर दो बजे मंदिर में मत्था टेकने गया था। मंदिर में बाबा रमन गिरी मिला। वह प्रसाद देने के बहाने उसे अपनी कोठरी में ले गया।
बाबा रमन गिरी ने उसके साथ याैन उत्पीड़न किया। इसके बाद बाबा ने चेतावनी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। उसने बाबा रमन गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बाबा रमन गिरी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल ने दोषी बाबा रमन गिरी को 20 साल कैद की सजा सुना दी।
कोर्ट में बंद कमरे में चलाया गया वीडियो
पुलिस जांच के दौरान यह पता चला कि बाबा रमन गिरी ने यौन उत्पीड़न की घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को पुलिस ने पेन ड्राइव में डालकर सबूत के तौर पर कोर्ट को दी। जब उक्त पेन ड्राइव को अभियुक्त, उसके वकील और सरकारी वकील की उपस्थिति में कोर्ट में बंद कमरे में बहस के दौरान चलाया गया। अभियुक्त ने यह कहते हुए अपनी गलती स्वीकार की कि पीड़ित के साथ गलत कृत्य करते हुए उक्त वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वह है।
इन धाराओं में इतनी हुई सजा
धारा सजा
पॉक्सो एक्ट 20 साल
506 दो साल
67-बी आईटी एक्ट तीन साल