अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले चार दोस्तों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार ऐलनाबाद के वार्ड नंबर एक निवासी सोनू की अपने मोहल्ले में रहने वाले साजन, नीरज, विजय व पवन कुमार से दोस्ती थी। एक दिन सोनू ने साजन को नीरज, विजय व पवन के खिलाफ भड़का दिया जिससे चारों में लड़ाई हो गई। कुछ दिन बाद चारों को पता चला कि जो बात सोनू ने साजन को बताई थी वो झूठी थी। उक्त चोरों को लगा कि सोनू दोस्तों में फूट डालना चाहता है इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही ठीक रहेगा। एक जुलाई 2014 की रात करीब दस बजे साजन सोनू के घर गया। सोनू छत पर लेटा हुआ था। साजन उसे बुलाकर सरकारी स्कूल के ग्राउंड में ले गया। यहां पर साजन, नीरज, विजय व पवन ने सोनू के साथ शराब पी। रात करीब 12 बजे जब सभी शराब के नशे में धुत हो गए तो साजन ने सोनू से कहा कि तूं दोस्तों में फूट डालना चाहता है, इसलिए तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साजन ने चाकू निकालकर सोनू के पेट में घोप दिया। इसके बाद नीरज, विजय व पवन ने सोनू पर चाकू से ताबड़ तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चारों ने सोनू के शव को स्कूल के ग्राउंड की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए साजन, नीरज , विजय व पवन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चारों ने सोनू की हत्या का कारण बताया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किर दिया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने चारों दोस्तों को सोनू की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
दोस्त के चार हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
दोस्तों में फूट डालने को लेेकर चाराें ने मिलकर सोनू को चाकू दिया था से गोद, एडीजे जगभूण गुप्ता ने सुनाया फैसला