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पॉलिथीन रखने पर तीन थोक विक्रेताओं को 50 हजार रुपये का जुर्माना

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पॉलिथीन रखने पर तीन थोक विक्रेताओं के काटे चालान
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सिरसा। नगर परिषद की टीम और हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ सतीश श्योरण और नगरपरिषद सिरसा के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने शुक्रवार को बाजारों में पॉलिथीन रखने और बेचने वाले दुकानदारों के चालान किए। टीम ने सुभाष चौक में पॉलिथीन के थोक विक्रेता खुराना इंटरप्राइजेज को दस किलोग्राम पॉलिथीन रखने पर 20 हजार रुपये जुर्माना किया।
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इसी प्रकार से हंस लिफाफा स्टोर को भी दस किलोग्राम पॉलिथीन रखने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया। जबकि रामलाल को दो किलोग्राम पॉलिथीन रखने पर दस हजार रुपये का जुर्माना किया। ऐसे में तीनों पॉलिथीन थोक विक्रेताओं को करीब 50 हजार रुपये का जुुर्माना किया गया। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को 500 ग्राम पॉलिथीन रखने पर जुर्माना फीस 1500 रुपये जुर्माना व बजाज शूज स्टोर में 100 ग्राम पॉलिथीन रखने पर 500 रुपये, अशोक अग्रवाल को 100 ग्राम पॉलिथीन रखने पर 500 रुपये जुर्माना किया गया। चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि पॉलिथीन के तीन थोक विक्रेताओं को दस, दस हजार रुपये के चालान किए। यह अभियान हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से चलाया गया।
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