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कूड़ा जलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना : डीसी

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सिरसा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्ट्री, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि द्वारा खुले में कूड़ा कर्कट जलाया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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वे रविवार को अपने कैंप कार्यालय कक्ष में सॉलिड, सालर, बॉयो, सीएनडी, प्लास्टिक, मेडिकल, बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जिले की सभी नगर परिषद/पालिका व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 6 मार्च 2019 को जारी निर्देशानुसार किया गया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि खुले में कूड़ा फेंकने वाले संस्थान अथवा विभाग के तुरंत चालान करें।

प्रति माह कम से कम नपा 25 और नप 50 चालान करें
उन्होंने कहा कि प्रतिमाह में सभी नगर पालिका कम से कम 25 तथा नगर परिषद 50 चालान करने के निर्देश दिये। यदि कोई भी व्यक्ति खुले में कचरा जला कर वायु या जल प्रदूषण फैलाने का प्रयास करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध भी तुरंत जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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डंपिंग स्टेशन पर लगाए जाएं सीसीटीवी
उन्होंने कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कूड़ा डंप हो रहा है तो उसका समय रहते लेवल करवाते रहें। उन्होंने कहा कि डंपिंग की जगह पर सीसीटीवी भी लगवाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था सुचारु रुप से होनी चाहिए। यदि कहीं भी सीवर व्यवस्था बंद हो रही है तो उसे सुचारु करवाएं तथा सीवरेज से निकलने वाले अवरोधकों को तुरंत उठवाएं।
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