हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बसों को टैक्स से छूट दी है। इसके लिए सरकार ने पंजाब यात्री एवं गुड्स कराधान नियम 1952 में संशोधन किया है।
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों मे विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूल बसों को एक साल में नौ महीने के लिए मासिक शुल्क प्रति सीट की छूट दी गई है।
यह छूट तब मिलेगी अगर मासिक शुल्क 200 रुपये प्रति सीट होगा। अगर यह शुल्क 200 रुपये से ज्यादा हुआ तो हर सीट के लिए 20 रुपये का शुल्क अदा करना होगा।
फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने छूट देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार जताया है।