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छेड़छाड़ मामले में युवक को तीन साल की कैद

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रोहतक। छेड़छाड़ के मामले में एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने बोहर के युवक को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने अदालत में साथ-साथ जुर्माना भर दिया।
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पुलिस के मुताबिक जुलाई 2021 में एक महिला ने पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी कि वह एसपी कार्यालय में गई हुई थी। पीछे से उसकी दो नाबालिग बेटियों का फोन आया। बताया कि एक युवक घर में आकर अभद्र व्यवहार कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जयदेव को गिरफ्तार कर लिया था। नौ माह से अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। ब्यूरो
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