रोहतक। सात साल के बच्चे को अश्लील फिल्म दिखाकर गलत हरकत करने के दोषी युवक बिहार निवासी राहुल को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार जुलाई 2019 में आदर्श नगर के एक युवक ने शिकायत दी थी कि उसका सात साल का बेटा घर से दुकान पर सामान लेने गया था। रास्ते में दुग्ध डेयरी के पास बिहार निवासी राहुल मिला, जो डेयरी में काम करता था। वह बच्चे को अपने साथ कमरे में ले गया। वहां पर उसे अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकत की। तभी एक अन्य युवक आ गया, जिसके बाद दोषी ने बच्चे को छोड़ दिया। साथ में धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जाने से मार देगा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। वीरवार को अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।